कांगड़ा में 12 सितंबर को लगेंगी राष्ट्रीय लोक अदालतें, आपसी समझौते से निपटेंगे मामले

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धर्मशाला में जिला और उपमंडल न्यायालयों में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इन लोक अदालतों में आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आर. मिहुल शर्मा ने दी।

इन मामलों पर होगी सुनवाई

आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में बैंक से संबंधित मामलों, श्रम विवादों, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंसिंग, पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों पर सुनवाई होगी। मुकदमा शुरू होने से पहले संबंधित व्यक्ति या विभाग से समझौता करने के इच्छुक लोग संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।

जानकारी के लिए संपर्क नंबर

लोक अदालतों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01892-222370 पर संपर्क किया जा सकता है। उपमंडलीय विधिक सेवा समिति धर्मशाला के लिए 01892-222018, कांगड़ा के लिए 01892-264808, देहरा के लिए 01970-233599, पालमपुर के लिए 01894-231614, नूरपुर के लिए 01893-220770, बैजनाथ के लिए 01894-262477, ज्वाली के लिए 01893-264307 और इंदौरा के लिए 01893-241210 नंबर उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

आर. मिहुल शर्मा के अनुसार, अपनी समस्या ऑनलाइन भेजने के इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके भी सहायता ली जा सकती है। उन्होंने लोगों से 12 सितंबर को लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले सुलझाकर समय और धन की बचत करने का आग्रह किया है।

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