NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में छात्रों पर दर्ज FIR रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

NEET छात्र प्रदर्शन की FIR पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज FIR रद्द करने का आदेश दिया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला सुनाया।

कई राज्यों में दर्ज FIR रद्द करने का आदेश

शीर्ष अदालत ने दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि किसी अन्य राज्य में भी इन्हीं मामलों से जुड़ी FIR दर्ज है और उसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है, तो संबंधित राज्य उसे रद्द करने की मांग का विरोध नहीं करेंगे। ऐसे मामलों में जांच भी बंद करने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक के विरोध और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ अब कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी। दिल्ली पुलिस केवल पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी।

मुआवजे की नीति तीन महीने में बनाने का निर्देश

अदालत ने NEET परीक्षा 2026 के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने से संबंधित नीति तीन महीने में तैयार करने को कहा। आदेश के अनुसार, तय अवधि में नीति पूरी कर मुआवजा दिया जाए।

सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि 20 से 25 जुलाई के बीच जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में हजारों छात्रों ने आंदोलन में हिस्सा लिया था। पुलिस ने कुल 13 FIR दर्ज की थीं। अदालत के सामने दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल से संबंधित आवेदन रखे गए, जिनमें इन मामलों का विवरण दिया गया था।

CJP ने 5 सितंबर का मार्च वापस लिया

सुनवाई के दौरान CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने संगठन का बयान पढ़ते हुए 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने भारत सरकार से मिले सकारात्मक भरोसे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए यह निर्णय लेने की बात कही।

सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर विश्वास दिखाएं तो मुद्दों को एक-एक कर हल किया जा सकता है। उन्होंने खुले दिमाग से चर्चा के जरिए समाधान तलाशने पर जोर दिया।

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