कोटद्वार विवाद: मोहम्मद दीपक के खिलाफ FIR पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक

मोहम्मद दीपक को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत

उत्तराखंड के कोटद्वार में हुए विवाद से जुड़े जिम मालिक मोहम्मद दीपक को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस निर्देश पर भी रोक लगाई गई है, जिसमें दीपक को मामले से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट करने से मना किया गया था।

दुकान के नाम को लेकर हुआ था विवाद

मामला कोटद्वार की एक दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। 26 जनवरी को दुकान के नाम में ‘बाबा’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर कुछ लोगों का 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार से विवाद हुआ था। दीपक के मुताबिक, वह दुकानदार के समर्थन में मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान भीड़ ने उनसे उनकी पहचान पूछी, जिस पर उन्होंने खुद को मोहम्मद दीपक बताया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वह चर्चा में आए। उनके समर्थन में लोगों ने 100 से 500 रुपये तक की छोटी राशि भी दी थी।

दीपक और उनके सहयोगी पर लगे आरोप

घटना के बाद दीपक कुमार और उनके सहयोगी के खिलाफ दुर्व्यवहार, मोबाइल फोन छीनने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने दीपक समेत 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि घटना के समय दीपक भीड़ को शांत करने के लिए मौके पर मौजूद थे और इस दौरान उनकी भीड़ के साथ धक्का-मुक्की हुई। सरकार ने यह भी बताया था कि घटना से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ पांच मुकदमे पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं।

हाईकोर्ट ने नहीं दी थी राहत

उत्तराखंड हाईकोर्ट में 20 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान दीपक ने FIR रद्द करने, परिवार को सुरक्षा देने और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उस समय उन्हें राहत नहीं दी और जांच में पुलिस का सहयोग करने को कहा था। अदालत ने उन्हें मामले से जुड़ी अनावश्यक सोशल मीडिया गतिविधि से दूर रहने का निर्देश भी दिया था।

अब सुप्रीम कोर्ट ने FIR पर अंतरिम रोक लगाने के साथ ही सोशल मीडिया गतिविधि से संबंधित हाईकोर्ट के निर्देश पर भी रोक लगा दी है। यह राहत फिलहाल अंतरिम है और मामले में आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार होगी।

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